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If you want to become a lawyer, apply to the Bar Council like this, these are the important documents – News18 हिंदी

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रजनीश यादव/प्रयागराज: आज के समय में वकालत की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है. इस व्यवसाय में शामिल होने के लिए लोग कानून की पढ़ाई करते हैं. आप भी अधिवक्ता बनना चाहते हैं और बार काउंसिल में पंजीकरण करना चाहते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें. नए अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से लॉ या एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए. इसके लिए कोई उम्र आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है. किसी भी उम्र तक आप अपने स्टेट के बार काउंसिल से पंजीकरण फार्म लेकर नए अधिवक्ता के रूप में अपना व्यवसाय किसी भी कचहरी या उच्च न्यायालय से शुरू कर सकते हैं.

मेंबर ऑफ बार काउंसिल अमरेंद्र नाथ सिंह बताते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम के तहत बार काउंसिल एक विधायक संस्था है जो सभी प्रदेश में होती है इसमें पंजीकरण करने से पहले आपके पास कानून की डिग्री और आपके सभी शैक्षणिक दस्तावेज लगाकर तीन फोटो के साथ बर काउंसिल ऑफिस में जमा करना होता है.

इतने होगा आवेदन शुल्क
बर काउंसिल से ₹10 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ 16665 की डीडी बनवाकर जमा करना होता है. अगर आपको तत्काल में बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराकर कार्ड चाहिए तो इसके लिए ₹5000 एक्स्ट्रा तत्काल शुल्क देना होता है. सामान्य रजिस्ट्रेशन के लिए तीन माह का इंतजार करना होता है. जो डाक द्वारा आपके पते पर बार काउंसिल का कार्ड भेज दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति 30 साल से अधिक उम्र में बार काउंसिल का पंजीकरण करना चाहता है तो उसके लिए अतिरिक्त चार्ज 28665 का लगता है.

यह है सीमाएं
बार काउंसिल में पंजीकरण करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि अगर वह व्यक्ति किसी आपराधिक प्रवृत्ति का है और जेल में सजा काट रहा है तो वह बार काउंसिल में अधिवक्ता के लिए पंजीकरण नहीं कर सकता है. इसके साथ ही वह किसी सरकारी सेवा या व्यापार में शामिल ना हो.

सभी न्यायालय में कर सकते हैं प्रैक्टिस
मेंबर ऑफ बार काउंसिल अमरेंद्र सिंह बताते हैं कि बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के बाद वह व्यक्ति प्रदेश के किसी भी न्यायालय में जाकर कानूनी व्यवसाय कर सकता है. सभी राज्यों का अपना एक बार काउंसिल होता है. पंजीकरण हो जाने के बाद जिला अधीनस्थ न्यायालय तहसील उच्च न्यायालय किसी भी कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ सकता है.

Tags: Allahabad news, Career Tips, Job and career, Local18, UP news

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