PF Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFQ) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है ।अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से । लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रूपये थी, जिसे बढाकर दोगुना कर दिया गया है। यह सुविधा EPF Form 31 ke तहत दी गई है । और इसका जिक्र 16 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर में किया गया है।
क्या है पैरा 68?
पैरा 68 के तहत कर्मचारी व उसके परिवार के मेडिकल खर्चों के लिए आंशिक पैसा निकाला जा सकता है। इसमें एक महीने या उससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़े ऑपरेशन, टीबी, कैंसर, पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल हैं। यदि कर्मचारियों के खाते में पर्याप्त बैलेंस हो,तो वह एक लाख रुपए तक निकल सकता है। यदि खाते में इससे कम पैसा हो तो उपलब्ध अमाउंट के आधार पर पैसा निकाला जा सकता है। PF खाते को आधार व बैंक से लिंक करना जरूरी है। ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन कर और OTP वेरिफिकेशन के बाद आसानी से क्लेम किया जा सकता है।
मेडिकल खर्चों के अलावा ईपीएफओ की विभिन्न नियमों के तहत कई और वजह से पैसा निकाला जा सकता है। जैसे पैरा 68 बी के तहत घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए फिर पैसा निकाला जा सकता है। पर 68 K बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए हैं और पैरा 68N का इस्तेमाल विकलांग लोगों के मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। रिटायरमेंट से पहले भी कुछ स्थितियों नहीं निकासी की जा सकती है।